NPS Vatsalya: इन 7 बैंकों ने ये अकाउंट खोलना किया शुरू, जानिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Sep 22, 2024 11:02 AM IST
मोदी सरकार की तरफ से NPS Vatsalya स्कीम की शुरुआत की जा चुकी है, जिसके तहत आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं. यह एक रेगुलर नेशनल पेंशन स्कीम का एक्सटेंशन है. यह स्कीम बच्चों के लिए डिजाइन की गई है. जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो माता पिता स्कीम से बाहर निकल सकते हैं.
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क्या हैं एनपीएस वात्सल्य के नियम?
मेच्योरिटी पर कुल अमाउंट का कम से कम 80 फीसदी एक एन्युटी प्लान में री-इन्वेस्ट करना होगा और आप सिर्फ 20 फीसदी पैसे निकाल सकते हैं. एनपीएस वात्सल्य स्कीम का फायदा बच्चे की हायर एजुकेशन, बिजनेस शुरू करने या किसी और बड़ी जरूरत में भी मिलेगा. बता दें कि इसें आपको कम से कम 1000 रुपये सालाना निवेश करने होंगे.
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कौन खोल सकता है ये अकाउंट?
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कहां खुलवाएं एनपीएस वात्सल्य?
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किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
सबसे जरूरी दस्तावेज है बच्चे की जन्मतिथि का सबूत. इसके लिए आप जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके आलावा अभिभावक को भी अपनी केवाईसी के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज की जरूरत होगी.
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इन 7 बैंकों में खुलवा सकते हैं एनपीएस वात्सल्य?
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एनपीएस वात्सल्य की कैलकुलेशन समझें
अगर आप एनपीएस वात्सल्य में बच्चे के लिए मामूली पैसे भी निवेश करते रहें, तो उसके 18 साल के होने तक आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं. मान लेते हैं कि आप हर महीने इस स्कीम के तहत अपने बच्चे के लिए 1000 रुपये एनपीएस वात्सल्य स्कीम में डालते हैं. यह भी मान लेते हैं कि 18 साल तक निवेश होगा और हर साल औसतन 10 फीसदी का रिटर्न मिलेगा. इस तरह आप 18 सालों कुल 2.16 लाख रुपये निवेश करेंगे, जिस पर आपको करीब 3,89,568 रुपये का ब्याज मिलेगा. इस तरह आपका कुल कॉर्पस 6,05,568 रुपये हो जाएगा.
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18 साल के बाद बच्चा करे निवेश!
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